सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना जरूरी कर दिया
है. कोर्ट ने रेलवे को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन
सिलेंडर की व्यवस्था की जाए ताकि सांस के मरीजों को सफर में दिक्कत होने पर
तुरंत मदद मिल सके. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा तथा जस्टिस एएम
खानविलकर व डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह आदेश दिया है. पीठ ने रेलवे को
ट्रेन में अस्थमा से जूझ रहे यात्रियों को तुरंत मेडिकल सुविधा दिए जाने को
लेकर एम्स के डॉक्टरों से सलाह लेने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले के
खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है. वरिष्ठ
अधिवक्ता अजीत सिन्हा ने बताया कि रेलवे ने कुछ स्टेशनों पर दवाई की दुकान
लगवाने का फैसला भी लिया है ताकि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को दवाइयां आसानी
से मिल सकें.
कोर्ट ने
कहा- 'रेलवे को अपनी सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने को कहा गया है.
अगर किसी यात्री को कोई चिकित्सीय दिक्कत होती है तो उसे टिकट कलेक्टर या
अटेंडेंट को बताना होगा. इसके बाद ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की जिम्मेदारी
होगी कि वह अगले स्टेशन के अधिकारी से संपर्क करे और यात्री को मेडिकल
सुविधा मुहैया कराए.'
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